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Constitution of India
सरल भाषा में भारत का संविधान
[With 400 MCQ]
For All India Bar Examination
उन छात्रों के लिए जो अखिल भारतीय बार परीक्षा या अन्य वकालत की परीक्षाओं की तैयारी कर रहें हैं।
सरल भाषा में भारत का संविधान
• सर्वप्रथम हम भारतीय संविधान को ऊपरी परत को
समझेंगें।
• दूसरे क्रम में इसके विभिन्न हिस्सों को।
• तीसरे भाग में इसकी जरूरतों या आवश्यकताओं को।
• चौथे भाग में सरकार क्या है?
• सरकार कैसे बनेगी और कैसे चलेगी।
• सरकार के कितने स्वरूप होगें और उनका कार्य क्षेत्र क्या-क्या होगा?
• चुनाव एवं संशोधन।
अक्सरा हम संविधान की मोटी किताब को देख कर यह सोचने लगते हैं कि इसमें इतना क्या लिखा होगा जो इतनी मोटी किताब बन गई पहले तो आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि यह किताब मोटी है। कैसे पढ़ेंगे या याद करेंगें।
संविधान से संबंधित कुछ तारीखों को व अन्य बातों को अच्छे से याद करें।
◙ 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में, मसौदा समिति ने डॉ.बी.आर अंबेडकर को अध्यक्ष चुन लिया गया एवं बी.एन.राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गया था।
◙ इस संविधान को 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था
◙ और इसे 26 जनवरी, 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान लागू किया गया।
◙ संविधान के इस प्रस्तावना को अब तक सिर्फ एक बार ही संशोधन (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976) में किया गया है। यह प्रश्न बार-बार विधि की परीक्षाओं में आता है।
◙ संविधान के अनुच्छेद 12 ‘राज्य’की परिभाषा दी गई है। इसे ध्यान से देखें।
◙ “संविधान की प्रस्तावना स्वयं संविधान का हिस्सा है” - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में दिया गया निर्णय है।
जबकि “प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है” - बेरुबरी यूनियन केस (में कहा गया है। यहाँ हिस्सा है/नहीं हैं को अच्छे से समझ लें।)
◙ अनुच्छेद 19 वाक-स्वातंत्रय आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।
◙ अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Personal liberty) - के विषय में हम अगले पेज में पढेगें।
अनुच्छेद 21 दो अधिकार सुरक्षित करता है:
1) जीवन का अधिकार, और
2) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
◙ भाग-3 में “मौलिक अधिकार” Fundamental Rights (Article 12 to 35) मूल रूप से संविधान द्वारा प्रदान किए गए –
• समता का अधिकार
• अस्पृश्यता का अंत
(अस्पृश्यता का अंत को अधिकार में न रखकर विधि द्वारा ऐसा करने वाले पर कानून कार्यवाई का प्रावधान किया गया है, अर्थात छूआछूत करने की संविधान अनुमति नहीं देती।)
• स्वातंत्रता का अधिकार
• शोषण के विरुद्ध अधिकार
• धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
• संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार
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